कोटा में कोर्ट ने एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला और उसके नाबालिग बेटे ने मिलकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने महिला पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महिला का बेटा युवक की भाजी के साथ छेड़छाड़ करता था, और टोकने पर मां और बेटे ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने यह फैसला बुधवार को सुनाया था। यह मामला 24 नवंबर 2020 को उधोग थाने में दर्ज किया गया था। मृतक के भाई ने FIR में बताया था कि 24 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे उसका छोटा भाई नाई की दुकान पर खड़ा था। उसी समय, एक नाबालिग हाथ में चाकू लेकर आया और जान से मारने की नीयत से उसके भाई के सीने पर हमला कर दिया। जब उसका भाई जान बचाकर भागने लगा, तो नाबालिग की मां ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसके भाई के सीने और पेट में चाकू से वार किए। मृतक के भाई के अनुसार, नाबालिग उसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ करता था, और उसके भाई ने इस बात को लेकर नाबालिग को टोका था। पुलिस ने शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 46 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
