बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोमवार 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्य सभा के लिए चुने जाने के बाद, संवैधानिक नियम के अनुसार उन्हें 14 दिनों के भीतर पिछले सदन की अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। हालांकि, इस इस्तीफे का मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी स्थिति पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने साफ किया है कि, अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो अगले छह महीनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आराम से बने रह सकते हैं।
