गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Khera) के खिलाफ दाखिल असम पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं। कोर्ट के इस फैसले से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यह फैसला 7 अप्रैल को सुनाया गया था, जिसकी प्रति 19 अप्रैल को सार्वजनिक की गई है।
